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पान मसाला विज्ञापन मामले पर सलमान खान को राहत, NCDRC ने कार्यवाही पर लगाई रोक

पान मसाला विज्ञापन से जुड़ी शिकायत में NCDRC ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

पान मसाला विज्ञापन मामले में अभिनेता सलमान खान को अंतरिम राहत मिली है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने कोटा के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (DCDRC) में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की गई है।

NCDRC ने जारी किया अंतरिम आदेश

अभिनेता सलमान खान के खिलाफ कथित गुमराह करने वाले पान मसाला विज्ञापन से जुड़ी शिकायत पर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश कोटा के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (DCDRC) के निर्देशों को चुनौती देने वाली अपील की सुनवाई के दौरान दिया गया। DCDRC ने सलमान खान सहित दूसरी पार्टी के हस्ताक्षरों के सत्यापन को लेकर निर्देश जारी किए थे। प्रेसिडेंट जस्टिस ए. पी. साही और मेंबर भरत कुमार पांड्या की बेंच ने शिकायतकर्ता इंद्र मोहन सिंह उर्फ हनी को नोटिस जारी किया और जिला आयोग के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया पर उठे सवाल

अपने 10 जून के आदेश में NCDRC ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश और प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए शिकायतकर्ता से अपील पर जवाब मांगा जाना उचित होगा। आयोग ने यह भी माना कि अपील में जिला फोरम के अधिकार क्षेत्र और कार्यवाही की प्रक्रिया को लेकर कई प्रश्न उठाए गए हैं। अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि जिला आयोग ने शिकायत की स्वीकार्यता पर निर्णय लिए बिना ही हस्ताक्षरों की प्रमाणिकता की जांच शुरू कर दी थी।

हाई कोर्ट के आदेश का भी लिया संज्ञान

सुनवाई के दौरान NCDRC ने राजस्थान हाई कोर्ट के 27 मई के अंतरिम आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें हस्ताक्षर सत्यापन संबंधी जिला आयोग के पहले के निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई थी। अपीलकर्ताओं ने प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया और कहा कि अन्य उपभोक्ता फोरम में भी इसी प्रकार की कार्रवाई शुरू की गई थी। आयोग ने निर्देश दिया कि उसके आदेश की प्रति जिला आयोग के रिकॉर्ड में रखी जाए तथा अगला आदेश होने तक वहां की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।

 

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