इंदौर में सयाजी होटल को हाईकोर्ट से राहत, किचन खोलने के आदेश से खाद्य लाइसेंस निलंबन पर रोक
इंदौर में प्रशासन की कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई रोक, बार लाइसेंस निलंबन को लेकर भी स्थिति महत्वपूर्ण

इंदौर के सयाजी होटल को खाद्य सुरक्षा कार्रवाई में हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने होटल की रसोई खोलने के निर्देश देते हुए खाद्य लाइसेंस निलंबन पर रोक लगाई। इससे पहले प्रशासन ने इसी आधार पर होटल का एफएल-3 बार लाइसेंस निलंबित किया था।
24 बिंदुओं पर खामियां मिलने का प्रशासन का दावा
जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त जांच में होटल के किचन और खाद्य सामग्री से जुड़ी करीब 24 कमियां सामने आने का दावा किया गया था। इनमें निर्माण, समाप्ति तिथि और बैच नंबर के बिना पैक्ड खाद्य पदार्थ, एक्सपायरी डेट वाले उबले आलू, फफूंद लगी मूंगफली, दीमक, घुन और मक्खी लगे चने शामिल थे। प्रशासन ने किचन में कॉकरोच और चूहों की मौजूदगी तथा खाद्य सामग्री के रखरखाव में स्वच्छता मानकों की कमी का भी उल्लेख किया था।
होटल ने सुधार का अवसर नहीं देने की दलील दी
अर्जेंट हियरिंग के दौरान सयाजी होटल की ओर से सीनियर एडवोकेट सुमित नेमा, अरुण द्विवेदी और याशिका बोंडवाल ने पक्ष रखा। होटल की ओर से तर्क दिया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 और संबंधित विनियमों के तहत कमियां मिलने पर सीधे लाइसेंस निलंबित करने के बजाय पहले सुधार नोटिस देकर निर्धारित समय देना जरूरी था।
हाईकोर्ट ने खाद्य लाइसेंस निलंबन पर लगाई रोक
हाईकोर्ट ने कहा कि कमियां मिलने के बाद होटल को उन्हें दूर करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था। कोर्ट के अनुसार बिना सुधार का मौका दिए सीधे लाइसेंस निलंबित करने के लिए प्रशासन के आदेश में पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं थे। इसी आधार पर 21 अगस्त के खाद्य लाइसेंस निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए होटल की रसोई तत्काल खोलने के निर्देश दिए गए।
बार लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में
इधर, प्रशासन ने 22 अगस्त को सयाजी होटल का एफएल-3 बार लाइसेंस निलंबित किया था। आबकारी विभाग के अनुसार बार लाइसेंस की शर्तों के तहत वैध खाद्य अनुज्ञप्ति जरूरी है। खाद्य लाइसेंस निलंबित होने के आधार पर आबकारी अधिनियम की धारा 31(1) के तहत कार्रवाई की गई थी। अब हाईकोर्ट द्वारा मूल खाद्य लाइसेंस निलंबन आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद बार लाइसेंस की कार्रवाई पर भी नजर है।




