बड़वानी ; फालिया लेकर आम लोगो को डराने-धमकाने वाले आरोपी को 1 साल की जेल एवं 500 रूपये के जुर्माने से किया दंडित

बड़वानी
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी बड़वानी श्री रौनक पाटीदार द्वारा आरोपी सतपालसिंह पिता अंतरसिंह नि. नवलपुरा जिला बड़वानी को धारा 25 बी आयुध अधिनियम में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति षीला अलावा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि 21 जून 2017 को थाना बड़वानी में पदस्थ उप निरीक्षक राजेष चौहान, प्रधान आरक्षक अषोक के साथ कस्बा भ्रमण बड़वानी करते हुए लक्ष्मी गेस्ट हाउस के पास पहुंचे जहां पर मुखबीर से सूचना मिली कि पाटी नाके पर एक व्यक्ति लोहे का धारधार खटकेदार चाकु लेकर घूम रहा है। सूचना पर विष्वास कर उप निरीक्षक चौहान मय फोर्स व पंचान के अवगत कराया मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे जहां पर देखा कि एक व्यक्ति लोहे का धारदार खटकेदार चाकू हाथ में लेकर आम रोड पर घूम रहा था। जिसे देखकर आम जनता भयभीत होकर इधर-उधर भाग रही थी हमराह व पंचान की मदद से उस व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा और उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता सतपालसिंह पिता अंतरसिंह नि. नवलपुरा जिला बड़वानी का होना बताया। आरोपी से चाकू के लाइसेंस के संबंध में पूछने पर नहीं होना बताया तब उनि चौहान ने आरेापी के कब्जे से चाकू जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया और थाने पर लेकर आये एवं धारा 25 बी आयुध अधिनियम में आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया एवं न्यायालय के समक्ष पेष किया गया।