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बड़वानी; दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी 04 नवम्बर 2022/ न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने पारित अपने फैसल में आरोपी परसराम पिता कालु ग्राम सेगांवा थाना उन को धारा 3 (2) 5 एस.सी., एस.टी. एक्ट में आजीवन कारावास. 3 (1) (ू) (ग्प) एस.सी. , एस.टी एक्ट में 01 वर्ष 376 (1) में 10 वर्ष एवं 366 भादवि में 3 वर्ष एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दुष्यतसिंह रावत द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 23 नवम्बर 2021 को अभियोक्त्री खाना खाकर बाहर हलाव पर बैठी थी, फिर करीबन 10 बजे रात तक अभियोक्त्री घर के अन्दर नही आई तो फरियादी पिता उठा और बाहर हलाव पर अभियोक्त्री को देखने गया, तो वह वहां पर नहीं थी। फरियादी ने अभियोक्त्री का आसपास गांव व रिश्तेदारी में तलाश किया पर कहीं पता नहीं चला। अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला – फुसलाकर ले गया। फरियादी ने थाना पर घटना की रिपोर्ट की अनसुधान के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर पोरबंदर गुजरात ले गया और अभियोक्त्री को वहां अपने साथ रखा और उसकी मर्जी के बिना दुष्कर्म किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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