बड़वानी

बड़वानी; कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

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कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जनजागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि यह जनजागरूकता रथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसान भाईयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अनिल कुमार डामोर सहित कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
इस दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले के समस्त बैंकर्स को निर्देशित किया कि समय सीमा में ऋणी किसानों का शत-प्रतिशत एवं अऋणी किसानों का अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा किया जावे। यह जागरूकता रथ 31 जुलाई तक जिले के विभिन्न ग्रामों में भ्रमण कर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने हेतु जागरूक करेंगा। जागरूकता रथ के साथ फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा किसानों को योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं समझाईश दी जावेंगी।
उप संचालक कृषि ने किसान भाईयों से अपील है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम 2022-23 मे अधिसूचित हल्कों में अधिसूचित फसलो का ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलो का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल चउइिलण्हवअण्पद पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्को, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी कृषको का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जावेगा। भारत सरकार द्वारा रबी 2020 से सभी कृषको हेतु योजना को ऐच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 से 2 दिवस पूर्व यानि 29 जुलाई तक सबंधित बैंक को निर्धारित प्रपत्र में लिखित में आवेदन भरकर योजना से बाहर जा सकते है ।
कृषक द्वारा देय प्रीमियम- खरीफ मौसम में अधिसूचित फसले सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल की बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम कृषक भाईयो द्वारा देय है। कपास फसल हेतु बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम कृषकों द्वारा देय होगी।
योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र- शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, खसरा, खतोनी, बुवाई प्रमाण पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ।

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