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बड़वानी । चैक बाउंस होने पर आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 6 लाख 50 हजार रूपये प्रतिकर की राशि का भुगतान करने का आदेश

बड़वानी । फरवरी 2025 को श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायालय बड़वानी श्री विनय कुमार जैन द्वारा पारित अपने निर्णय अनुसार छगन पिता भोलाराम प्रजापत (गोले), निवासी- आखिरपुरा नदी पार, करही, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को एक वर्ष का सश्रम का कारावास व रूपये 6 लाख 50 हजार रूपये प्रतिकर परिवादी संस्था श्रीकृष्ण प्रजापति साख सहकारी संस्था को अदा करने का निर्णय पारित किया गया।
प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि आरोपी छगन पिता भोलाराम प्रजापत (गोले) ने परिवादी संस्था श्रीकृष्ण प्रजापति साख सहकारी संस्था से 4 लाख रूपये का ऋण 25 सितंबर 2018 को आरोपी के द्वारा लिया गया था। तथा परिवादी संस्था को अनियमित किश्ते अदा किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध रूपये 5 लाख 25 हजार रूपये बकाया होने से आरोपी ने परिवादी संस्था को उक्त राशि भुगतान हेतु 23 जनवरी 2023 को चौक दिया था।
उक्त चौक को परिवादी संस्था ने अपनी बैंक में सिकरने हेतु प्रस्तुत किया जाने के बाद उक्त चौक आरोपी के खाते मे अपर्याप्त निधि होने से अनादरित हो गया। उक्त चौक अनादरित होने से परिवादी संस्था के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त परिवाद का निराकरण 25 फरवरी 2025 को होकर आरोपी को 6 लाख 50 हजार रूपये प्रतिकर तथा एक वर्ष के सश्रम कारावास का दण्डादेश सुनाया गया तथा प्रतिकर अदा ना करने की दशा में 3 माह का सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया। परिवादी संस्था की ओर से पैरवी अधिवक्ता दीपक चौहान, बडवानी के द्वारा की गई।

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