मध्यप्रदेशमालवा-निमाड़मुख्य खबरे

भीकनगांव की कांग्रेस की नगर परिषद अध्यक्ष पूनम जायसवाल का पार्षद पद शून्य घोषित

खरगोन से दिनेश गीते खरगोन जिले के भीकनगावं की कांग्रेस की नगर परिषद अध्यक्ष पूनम जायसवाल का पार्षद पद शून्य घोषित, न्यायालय ने याचिका की मंजूर। वर्ष 2022 में संपन्न हुए भीकनगांव नगर परिषद के निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद पद पर निर्वाचित होकर पूनम अमित जायसवाल जो बाद में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुयी थी। न्यायालय में लगाई गई याचिका के मुताबिक अध्यक्ष पूनम जायसवाल द्वारा अपने नामांकन निर्वाचन फॉर्म के साथ संलग्न शपथ-पत्र में अपने ऊपर चल रहें अपराधिक रिकॉर्ड को छुपाया था। जिससे व्यथित व पीड़ित होकर वार्ड क्रमांक 5 के निवासी दूलेसिंह राजपूत के द्वारा वार्ड क्र.5 की निर्वाचन पार्षद पुनम जायसवाल द्वारा शपथ-पत्र में सही जानकारी नहीं भरने व दो स्थानों की वोटर लिस्ट ग्राम गोराड़िया व भीकनगांव में नाम होने के आधार पर पार्षद वार्ड क्रमांक 5 के पद को शून्य घोषित करने के लिए न्यायालय भीकनगांव में याचिका प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 4 नवंबर 2022 से चल रहें प्रकरण में आज 17 फरवरी 2025 को निर्णय किया गया, उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला न्यायाधीश किशोर कुमार निनामा ने याचिका को मंजूर करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वार्ड क्रमांक 5 भीकनगांव के पार्षद पद के निर्वाचन को शून्य घोषित किया गया, याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता हिमांशु अत्रे ने की तथा पूनम जायसवाल की ओर से पैरवी अधिवक्ता पवन चौबे के द्वारा की गई, तथा शेष प्रत्यार्थी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अंकित मालीवाल के द्वारा की गई। नगर परिषद अध्यक्ष का पार्षद पद शून्य घोषित होने से नगर परिषद के अध्यक्ष का पद भी गंवाना पड़ा है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!