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बड़वानी; आरोपी द्वारा भुगतान हेतु चेक दिया, चेक बाउंस हो जाने से आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 11 लाख रूपये प्रतिकर राशि का भुगतान करने का आदेश

बड़वानी; मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय बड़वानी श्रीमती सीता कनोजे द्वारा 31 जनवरी 2025 को पारित अपने निर्णय अनुसार भुपेन्द्र पिता मुकेश राठौड, निवासी जुलवानिया को दो वर्ष का सश्रम का कारावास व रूपये 11,00,000 प्रतिकर परिवादी को अदा करने का निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी भुपेन्द्र पिता मुकेश राठौड ने परिवादी सुनील पिता दामा मुजाल्दे, निवासी अगलगांव से निजी आवश्यकता होने से 04.11.2020 को 10 लाख रूपये नगद उधार की मांग की थी जिस पर से विश्वास करते हुए सुनील मुजाल्दे के द्वारा भुपेन्द्र राठौड को 10 लाख रूपये उधार दिये थे। समयावधि व्यतीत होने पर उक्त राशि परिवादी द्वारा आरोपी से मांग किये जाने पर भुपेन्द्र राठौड ने उक्त राशि का एक चैक भुगतान हेतु परिवादी सुनील मुजाल्दे को दिया था। परिवादी सुनील मुजाल्दे ने उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत किया था। जहां से परिवादी को राशि का भुगतान नही हुआ होकर आरोपी का चैक अनादरित हो गया था, जिस पर से परिवादी की ओर से परिवाद न्यायालय प्रस्तुत किया गया। जिस पर से आरोपी को 11,00,000 प्रतिकर तथा दो वर्ष के सश्रम कारावास का दण्डादेश सुनाया गया तथा प्रतिकर अदा ना करने की दशा में 6 माह का सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता नरेन्द्र राठौड एवं एस.एल. यादव के द्वारा की गई।

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