धार

चाकु से गोद कर हत्‍या करने वाले आरोपी छोटू एवं राहूल को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये जुर्माना

आशीष यादव धार

माननीय न्‍यायालय तृतिय अपर सत्र न्‍यायाधीश, जिला धार द्वारा दिनांक 7 जनवरी को प्रकरण क्रमांक ST 90/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी छोटू पिता रमेश डान एवं राहूल दोनो निवासी ग्राम पाडल्‍या थाना धार को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, व 10 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित करते हुई।

टी.सी. बिल्‍लौरे उप संचालक अभियोजन जिला धार ने बताया कि 7 फरवरी 2022 को ग्राम पाडल्‍या दिलावरा रोड (घटना स्‍थल) करीब रात्री 8 बजे की बात है । बृजलाल सुखराम की किराने के दुकान पर पाउच लेने गया था वहा पर छोटु पिता रमेश डान व अरुण आपस मे विवाद कर रहे थे तो ब्रजलाल उनको समझाया और उसके बाद वापस घर आ रहा था तभी पिछे से छोटु और राहुल आये और बृजलाल को माँ बहन कि नंगी – नंगी गालिया देने लेगे । गालिया देने से मना किया तो राहुल ने बृजलाल के दोनो हाथ पिछे से पकड लिये और छोटु ने दाहिने जेब से चाकु निकालकर बृजलाल को पेट में मारा जिससे खुन निकलने लगा । बीच बचाव करने काला पिता रमेश आया तो अरुण ने उसे लठ से सिर मे मारा जिससे सिर से खुन निकलने लगा । छोटु व राहुल बोले रहे थे कि आज के बाद हमारे विवाद मे पडा तो जान से खत्म कर देगे । दिनांक 10 फरवरी 2022 को ईजाज दौरान मजरूह बृजलाल की एमवायएच में मृत्‍यु हो गई । फरियादी के बताये अनुसार थाना कोतवाली धार में 80/2022 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

थाना प्रभारी समीर पाटीदार द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में विचारण हेतु प्रस्‍तुत किया गया था । विचारण के दौरान अभियोजन ने मामले को प्रमाणित करने लिए कुल 18 सा‍क्षीयों को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था । अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत प्रत्‍यक्ष साक्षीयों के बयानों के आधार पर माननीय न्‍यायालय द्वारा मामले को प्रमाणित मानकर दण्‍डादेश का आदेश पारित किया गया।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी टी.सी. बिल्‍लौरे उप संचालक अभियोजन धार द्वारा की गई ।

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