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कृषि, राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा फेक्ट्री को सील कर उर्वरक फेक्ट्री मालिक के विरूद्ध दर्ज कराई एफआईआर

बड़वानी। रमन बोरखड़े। मेसर्स बायर फर्टिलाईजर्स प्रा. लिमीटेड एवं मेसर्स सुमन ऑर्गेनिक्सक एण्ड फर्टिलाईजर्स प्रा. लिमीटेड कंपनी ग्राम टाकली विकासखण्ड पानसेमल में कृषि, राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा छापा मारा गया । छापे के दौरान फेक्ट्री परिसर के अंदर एनपीके 12ः32ः06, पीडीएम (पोटाश डीराइव्डर मोलासेस) एवं पीएसबी (फॉस्फे2ट सॅाल्युंबिलाइजिंग बैक्ट्री रिया) की अवैध रूप से पैंकिग की जा रही थी । कंपनी परिसर में मौजुद श्री शुभम पिता खण्डु चौधरी निवासी पानसेमल, श्री विजय पिता श्री झींगा डुडवे निवासी ग्राम पन्नाली एवं श्री पंकज पिता श्री पेचरा चौहान निवासी ग्राम टाकली से उर्वरक निर्माण संबंधी पुछताछ की गई। पुछताछ में उर्वरक निर्माण संबंधी किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नही कराये गये व उनके द्वारा बताया गया कि उर्वरक निर्माण कंपनी मालिक श्री रविन्द्र चौधरी पिता मोतिराम चौधरी के कहने पर उर्वरक निर्माण किया जा रहा है। कंपनी परिसर में मेसर्स बायर फर्टिलाइजर्स प्रा.लि. द्वारा निर्मित एनपीके 12ः32ः06 बैंच नंबर एनपीके 01,06/24-157 बैग, पीडीएम बैंच नंबर पीडीएम 01,06/24-50 बैग बायर फर्टिलाइजर्स प्रा.लि. द्वारा निर्मित एवं मेसर्स सुमन ऑर्गेनिक्सड एण्डन फर्टिलाईजर्स प्रा.लि. द्वारा निर्मित पीएसबी बैंच नंबर पीएसबी 01,06/24 – 50 बैग, कुल 257 बेग जिसकी कुल कीमत 4,05,850/- (अक्षरी रूपये चार लाख पाच हजार आठ सौ पचास मात्र) हुये परिसर में भंडारित पाये गये है ।


परिसर में उर्वरक निर्माण का कच्चा उत्पा्द लगभग 280 से 300 मेट्रिक टन भंडारित था। संयुक्त दल द्वारा उक्त अवैध रूप से भण्डारित उर्वरक को मौके पर ही जब्त कर फेक्ट्री सील की गई । उक्त प्रकरण में श्री रविन्द्र चौधरी पिता श्री मोतिराम चौधरी 1104 प्रियंका ब्लॉसम अपार्टमेंट गंगापुर रोड सिरीन मेंडोब्सच आनंदवाली नासिक महाराष्ट्र के विरूद्ध आवश्यंक वस्तु् अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित), (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 12, 13 (ए.बी.सी.), 21 एवं 35 (1) के तहत पुलिस थाना पानसेमल में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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