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खंडवा; अवैध यूरिया भंडारण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 387 बोरी जब्त. दो फर्मो के चार के खिलाफ खालवा थाने मे केस दर्ज

खंडवा ( मुश्ताक मंसूरी) आदिवासी अंचल खालवा में अवैध रूप से यूरिया संग्रहण कर महंगे दामों पर बेचने की शिकायत पर शुक्रवार सुबह प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 387 बोरी यूरिया और 22 गैस टंकियां जब्त की हैं। तहसीलदार राजेश कोचले, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गौरे लाल बास्कले, और पुलिस दल ने ग्राम देवलीकला में दबिश देकर यह कार्रवाई करते हुए खालवा थाने मे चार लोगो के खिलाफ केस दर्ज किया है।

ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई
कृषि विस्तार अधिकारी गोरेलाल वास्कले ने बताया ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि कुछ लोग रात्रि में अन्य क्षेत्रों से अवैध रूप से यूरिया लाकर 400 से 500 रुपये प्रति बोरी बेच रहे थे। शिकायत की जांच के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई करते हुए
माही कृषि सेवा केंद्र से 108 बोरी यूरिया व गुरु कृपा कृषि सेवा केंद्र से 279 बोरी यूरिया जब्त की है। कुल 387 बोरी यूरिया स्थानीय सहकारी सेवा समिति के सुपुर्द की गई। साथ ही एक वाहन
माही कृषि सेवा केंद्र से 80 बोरी यूरिया वाहन (क्रमांक CG 15 AC 0116) में पाया गया। जिसे खालवा थाने में सुपुर्द कर दिया गया।


गैस टंकियां भी जब्त: 13 भरी हुई और 9 खाली एलपीजी गैस टंकियां भी जब्त की गईं। इन टंकियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किया गया। सहायक खाद्य अधिकारी प्रदीप मिश्रा ने बताया कि गैस टंकियां अवैध रूप से संग्रहित थीं और इनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
इस कार्रवाई ने क्षेत्र में अवैध कृषि रसायन और गैस भंडारण पर रोक लगाने का स्पष्ट संदेश दिया है। जब्त यूरिया और गैस टंकियों के संबंध में विभागीय जांच जारी है, और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने किसानों और जनता से ऐसे मामलों की सूचना देने की अपील की है।

इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज
खालवा टीआई राज कुमार राठौर ने बताया की कृषि विस्तार अधिकारी गोरेलाल वास्कले ने थाने मे आकर शिकायत की। उस आधार पर चार लोगो के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिसमें देवली कला के माही कृषि सेवा केंद्र शेखर पिता नात्थु दीपक पिता नात्थु गुडी खेड़ा 108 बारी जब्त की है एक गाड़ी भी माही कृषि सेवा केंद्र देवली कला एक भाई दुकान का मालिक और एक वाहन स्वामी है वंही गुरूकृपा कृषि सेवा केंद्र देवली कला के जयसिंह तंवर व जगराम पिता कवरिया निवासी इटवा रैय्यत पर उर्वरक भू नियंत्रण आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है

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