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बड़वानी। कलेक्टर ने किया जिले में चायनीज मांझा का निर्माण, उपयोग एवं विक्रय प्रतिबंधित

बड़वानी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सामान्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में चायनीज मांझा का निर्माण, उपयोग एवं विक्रय को प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 एवं अन्य प्रावधानों के तहत अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि आगामी जनवरी माह में मकर संक्रांति पर्व पर जन समुदाय द्वारा बड़ी संख्या में पतंगे उड़ाई जाती है। कुछ पतंग निर्माताओं द्वारा चायनीज मांझा का उपयोग किया जाता है। चायनीज मांझा से कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में चायनीज मांझा का निर्माण, उपयोग एवं विक्रय को जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। उक्त प्रतिबंध आदेश होने से दो माह तक प्रभावशील रहेगा ।

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