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बड़वानी; रात मे कपास चोरी करते पकड लेने पर 08 दिन बाद तेज धारदार हथियार से मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी अजीवन कारावास

बड़वानी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री एमके जैन ने अपने दिये गये एक फैसले में घटना 01 अक्टूबर 2023 को सुबह लगभग 07.30 बजे आरोपी सुनील उर्फ सोनिया पिता गणपत भील, निवासी ग्राम उंचाई, थाना राजपुर के द्वारा एक हाथ मे बडा चाकू व एक हाथ मे बडा दराता, लेकर रोड पर मोटर सायकिल से आ रहे जगदीश के सिर पर जान से मारने की नियत से वार किया, जिससे मृतक जगदीश मोटर सायकिल सहित गिर गया व आरोपी सुनील उर्फ सोनिया के द्वारा जगदीश पर फिर से चाकू व दराते से वार किये गये और पीछे आ रहे जगदीश के पुत्र मुकेश काग के द्वारा बीच बचाव किया गया, तब आरोपी मुकेश को यह धमकी देते हुए भाग गया कि तेरे बाप को तो मार दिया है, इसके उठा ले अब तेरी बारी है। मुकेश के द्वारा आसपास के लोगो की मद्द से जगदीश को उपचार हेतु राजपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गयी।

आरोपी सुनील उर्फ सोनिया के द्वारा जगदीश काग के खेत मे घटना से 08 दिन पहले रात मे कपास चोरी करने गया था, जहां जगदीश काग के द्वारा आरोपी को चोरी करते पकड लिया था, जिसकी रंजीशवश आरोपी सुनील उर्फ सोनिया के द्वारा घटना कारित की। जगदीश की हत्या करने के आरोप में आरोपी सुनील उर्फ सोनिया को अजीवन कारावास एवं दस हजार अर्थदंड से दंडित किया। मर्ग जांच उपरांत आरोपी सुनील उर्फ सोनिया के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया तथा आरोपी धारा 302 भा.द.वि. के मे अपराध सिद्ध पाया गया व आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का अनुसंधान उपनिरीक्षक वेस्तासिंह चौहान द्वारा किया गया तथा प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दीपक चौहान बडवानी के द्वारा की गई।

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