बड़वानी; देव उठनी ग्यारस पर बाल विवाह होने पर शासन करेगा कार्यवाही
बड़वानी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेष में बाल विवाह रोकने हेतु वर्ष 2013 से लाड़ो अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न विभागों के समन्वय से एवं जन समुदाय को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बाल विवाह रोकने हेतु संवेदित एवं जागरूक किया जा रहा है। इस वर्ष भी 11 नबम्बर को देवउठनी ग्यारस के अवसर पर जिले में आयोजित होने वाले विवाह एवं सामुहिक विवाहों में बाल विवाह की संभावना को देखते हुए, कलेक्टर द्वारा समस्त विभागों को निर्देष जारी किये गये है तथा एक विषेष रणनीति बनाई गयी है। जिसमें अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है।
इस हेतु म.प्र शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह प्रथा के उन्मुलन हेतु कार्य योजना तैयार की गई । जिसके तहत आंगनवाड़ी स्तर पर जिस भी परिवार में बच्चों का विवाह तय हुआ हैै। उनके उम्र की जॉंच करना, यदि बाल विवाह है तो विधि अनुरूप विवाह की निर्धारित उम्र तक विवाह स्थगित करने हेतु परामर्ष देना एवं राज्य द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कौषल विकास संबंधित योजनाओं की जानकारी देना, विवााह सेवा प्रदाता जैसे टेन्ट हाउस, विवाह पत्रिका प्रिन्टर, बैण्ड बाजा, धर्मगुरू, मोलवी एवं समाज के मुखिया आदि को बाल विवााह में सेवा न देने की अपील शामिल है।
कलेक्टर डा. राहुल फटिंग द्वारा सभी से अपील की है कि 12 नबम्बर को देवउठनी ग्यारस के अवसर पर आयोजित होने वाले सामुहिक विवाहो में एक भी बाल विवाह न हो । इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में एवं परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा खण्ड षिक्षा अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा भ्रमण कर वर वधु की उम्र संबंधी दस्तावेजों की जॉच की जावेगी। बाल विवाह की स्थिति सें संबंधितों के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्यवााही की जाएगी।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 से कम उम्र के बालक का विवाह बाल विवाह माना जाकर कानूनन अपराध है तथा दोषी को 2 वर्ष की सजा तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है। बाल विवाह होने की षिकायत तत्काल 1098 एवं डायल 100 एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बड़वानी के मोबाईल नम्बर 9685233500 एवं सहायक संचालक (म.बा.वि.) श्री अजय गुप्ता मोबाईल नम्बर 9893324729 पर की जा सकती है। षिकायत कर्ता का नाम गोपनीय रखा जायेगा।