बड़वानीमुख्य खबरे

मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने 3 व्यक्तियो को थाने पर उपस्थिति के दिये आदेश

बड़वानी। कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित 3 व्यक्तियों को पुलिस संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।

कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार अनावेदक राणा मार्केट राजपुर निवासी गोपाल उर्फ सुजल शर्मा पिता मनोज शर्मा को नवम्बर में 20 एवं 30 को, दिसम्बर में 15 एवं 31 को थाना प्रभारी राजपुर के समक्ष 2 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें ।

इसी प्रकार कुकडाबैडा निवासी संजय पिता स्व. मुन्ना भावरे को नवम्बर में 20 एवं 30 को, दिसम्बर में 10 एवं 25 को, जनवरी 2025 में 15 व 30 तारीख को थाना प्रभारी नागलवाड़ी के समक्ष 3 माह तक, तलावड़ी मोहल्ला सेंधवा निवासी संजु उर्फ संजय पिता प्रेम मेहतर को नवम्बर में 20 एवं 30 को, दिसम्बर में 15 एवं 31 को, जनवरी 2025 में 10 व 25 को, फरवरी में 15 व 28 तारीख को थाना प्रभारी सेंधवा शहर के समक्ष 4 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें ।

आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि अनावेदक उपरोक्त निर्धारित तिथियों में कही जाता है तो उसकी सूचना अपने – अपने थाना प्रभारियो को पूर्व से ही देगा। आदेश का उल्लेघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!