बड़वानी; मंदिर से चोरी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार जुर्माने से दंडित किया
बड़वानीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कनोजे ने अपने पारित फैसले में मंदिर से चोरी करने के आरोप में आरोपी सुरेश पिता संतोष बडवानी को धारा 457,380 भादवि मे 03-03 वर्ष का कारावास एवं 500-500 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्रीमती मीना कुशवाह द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि फरियादी मधुवन कालोनी बडवानी रहता है तथा श्री साई शनेश्वर मंदिर बडवानी का सदस्य है रात्रि करीबन 10.30 बजे करीबन वह मंदिर से अपने घर चला गया था, 20 सितम्बर 2023 को प्रातः 6.15 बजे करीबन मंदिर के पंडित पंकज शर्मा का उसके पास फोन आया । उसने बोला कि मंदिर मे चोरी हो गयी है दान पेटी का ताला टूटा हुआ है तथा मंदिर मे लगे सीसीटीवी कैमरे कुल 06 नग नही है तब फरियादी और राजेन्द्र पिपरे पिता शिवशंकर पिपरे श्री साई शनेश्वर मंदिर आये देखे तो दान पेटी का ताला टूटा होकर बाहर पडी हुई थी। खिडकी का सरिया टूटा हुआ दिखा व मंदिर मे लगे सीसीटीवी कैमरे कीमत करीबन 15 हजार रूपये व नगदी अनुमानित 5 हजार रूपये चुराकर ले गये, मंदिर मे पूर्व मे भी दो बार चोरी हो चुकी है। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने पर की गई थी। अन्वेषण के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने उक्त घटना कारित की थी तत्पश्चात अभियुक्त से संपति जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण मे अन्वेषण सहायक उपनिरीक्षक सुरेश पाटीदार द्वारा किया गया।