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सेंधवा; नवदुर्गा पंडाल में वॉलिंटियर्स रखने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश

नवरात्रि उत्सव को लेकर हुई बैठकर

सेंधवा। 3 अक्टूबर से षुरू हो रहे शारदीय नवरात्र उत्सव को लेकर ष्षहर पुलिस द्वारा सोमवार शाम को शहर थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नवदुर्गा प्रतिमा स्थापना करने वाले समितियों और गरबे का आयोजन करने वाली समिति सदस्यों से चर्चा कर आवष्यक दिषा निर्देष दिए गए। बैठक में एसडीएम आशीष और एसडीओपी कमल सिंह चौहान द्वारा बैठक में सभी आयोजन समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया कि शासन गाइडलाइन और नियमानुसार ही कोई भी आयोजन करें। आयोजन की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
बैठक में आयोजकों को मुख्य रूप से कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। जिसमें मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के आयोजन की पहले अनुमति लेने के लिए निर्देशित किया गया। गरबा पंडाल, दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के दौरान किसी भी प्रकार से कोई भी मार्ग बाधित न हो इसका ध्यान आयोजन समिति को रखना होगा। नवरात्रि उत्सव के आयोजन के दौरान सुरक्षा के लिए पंडाल में वॉलिंटियर्स तैनात किए जाए। रात के समय कम से कम दो वॉलिंटियर्स पंडाल में ही रहे। आयोजन स्थल पर एक चेकिंग रजिस्टर नियमित रूप से रखा जाए। जिसमें पुलिस या किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी पंडाल का निरीक्षण कर अपनी टिप दर्ज करेंगे।
सभी दुर्गा पंडाल और गरबे के आयोजनों को सीसीटीवी कैमरे के नियंत्रण में रखने के लिए आयोजकों को निर्देशित किया गया। गरबा पंडाल में बिजली का कनेक्शन लेकर इसे प्रमाणित किया जाए। आगजनी से संबंधित सुरक्षा के लिए भी पंडाल में उपकरण रखे जाने के लिए निर्देशित किया गया।

बैठक में यह रहे मौजूद-
बैठक में एसडीएम आशीष, एसडीओपी कमलसिंह चौहान, तहसीलदार मनीष पांडे, शहर थाना प्रभारी बलजीतसिंह बिसेन, नगर पालिका सीएमओ मधु चौधरी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष एस वीरा स्वामी, मोहन जोशी, छोटू चौधरी, गणेष राठौड़, इकबाल शाह, विवेक तिवारी, कालू पवार सहित शहर के शांति समिति के सदस्य, शहर के नागरिक और गरबा पांडाल आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे।


मीटिंग के प्रमुख बिंदु जो आयोजकों को बताए गए

  1. किसी भी प्रकार के आयोजन की सर्वप्रथम अनुमती ले।
  2. आयोजन से किसी भी प्रकार से मार्ग बाधित न हो।
  3. आयोजन की संपूर्ण अवधि के दौरान सुरक्षा हेतु वॉलिंटियर लगाया जाए रात्रि में कम से कम दो वालंटियर रहे।
  4. आयोजन स्थल पर एक चेकिंग रजिस्टर रखा जाए जिसमें पुलिस अथवा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण टिप दर्ज की जाए।
  5. समस्त दुर्गा पंडाल एवं गरबे के आयोजनों को सीसीटीवी कैमरे के नियंत्रण में आयोजक द्वारा रखा जाए।
  6. पंडाल में लिए जाने वाले विद्युत कनेक्शन विधिवत व प्रमाणित हो।
  7. आगजनी से संबंधित सुरक्षा के समस्त उपकरण रखे जाएं।

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