पीड़ित ने जिस तारीख को की आत्महत्या, 4 साल बाद उसी तारीख को मिला न्याय
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आबकारी महिला अधिकारी को हुई 7 साल की सजा
सत्याग्रह लाइव, भीकनगांव:- स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिसमें 9/9/2024 को आबकारी महिला अधिकारी वंदना मौरी को 7 साल की सजा सुनाई गई है।
मामले के अनुसार, वंदना मौरी ने राजू नामक युवक को प्रताड़ित किया था, जिसने बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी। राजू के परिवार ने वंदना मौरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वंदना मौरी ने राजू से शादी करने से इनकार कर दिया था और पैसे वापस नहीं देने की धमकी दी थी।
अभियोजन कार्यालय तहसील भीकनगांव के एडीपीओ गजानंद खन्ना के अनुसार घटना इस प्रकार है कि राकेश पिता भागचंद निवासी रेहटफल ने पुलिस थाना चैनपुर को बताया था कि मेरा भाई राजू 26 वर्ष जिसने घर ग्राम रेहटफल में दिनांक 09.09.2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है मेरा भाई राजू डेढ साल से आबकारी अधिकारी वंदना पिता सरदारसिंह मौरी उम्र 36 वर्ष मुल निवासी उदयगढ, जिला अलिराजपुर व घटना के समय आबकारी अधिकारी खंडवा व वर्तमान पदस्थापना उज्जैन के संपर्क में आया था राजू वंदना मौरी से शादी करना चाहता था। वंदना मौरी को राजू ने 10 लाख रूपये नगद सोना व कार खरीदने के लिए दिए थे कुछ समय बाद वंदना मौरी मेरे भाई राजू से शादी नहीं करना चाहती थी। तो राजू ने वंदना मौरी से रूपये वापस मांगे तो वंदना मौरी ने राजू व पिता भागचंद को धमकाया कि पैसे मत मांगना नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी और तुम्हे बंद करवा दूंगी। इसके बाद वंदना मौरी और राजू के बीच बातचीत होकर दोनों साथ में रहने लगे। एक दिन वंदना मौरी के जन्मदिन पर राजू ने कैक बुलाया तो वंदना मौरी ने राजू का कैक नहीं काटा जिस पर से दोनों के बीच झगडा हो गया। मैंने राजू को फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया फिर मैंने वंदना मौरी को फोन लगाया तो उसने मुझे बोला कि राजू शराब पी कर उल्टीयां कर रहा है और उसे खंडवा अस्पताल में भर्ती करा, जहां पर मैं और मेरे पिताजी अस्पताल में गए तब राजू ने यह बताया कि वंदना मौरी मुझसे शादी नहीं करना चाहती और पैसे भी वापस नहीं देना चाहती। पैसे मांगने पर धमकीयां देती है कि अगर रूपये मांगे तो तेरी रिपोर्ट कर दूंगी। इस प्रकार वंदना मौरी के द्वारा राजू को प्रताडित किया जाता था तथा शादी करने से मना करने की बात को लेकर राजू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना चैनपुर के द्वारा अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया गया। जहां माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किशोर कुमार निनामा के न्यायालय ने आरोपिया वंदना मौरी को धारा 306 भादवि में दोषी पाते हुए 7 वर्ष का कारावास व 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ गजानंद खन्ना द्वारा किया गया।
यह फैसला महिला अधिकारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।
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मृतक राजू