अवैध शराब का परिवहन एवं गौवंश का वध करने के लिए परिवहन करने वाले आरोपियों को 1-1 साल की जेल

बड़वानी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कन्नोजे के द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब एवं गौवंश को क्रूरतापूर्वक वध करने के लिए ले जाने के आरोप में आरोपीगण सलीम पिता कासम मंसुरी एवं महेश पिता कुशालचंद को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-34 उपधारा (2) की एवं धारा-6 सहपठित धारा-9(2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा-11(घ) में 50-50 रूपये एवं कुल 30050-30050 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्रीमति मीना कुशवाह द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि थाना सेंधवा ग्रामीण पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रमेश यादव, प्रधान आरक्षक मुकेश गिरवाल, आरक्षक दिलीप व प्रधान आरक्षक रामेश्वर पांडे को मुखबिर की सूचना होने पर ग्राम मेहतगांव के आगे मेन रोड पर पहूंचे जहां पंचान संतोष व आकाश को मुखबिर सूचना से अवगत कराया और थोडी दूर जाकर मेन रोड पर नाकाबंदी करने पर कुछ देर पश्चात एक आयशर वाहन क्रमांक-एम.पी.-14-एच.सी.-0373 को रोकने के लिये संकेत दिये, चालक ने आयशर वाहन नहीं रोका और भागने का प्रयास किया, जिसे कुछ दूर जाकर ओवरटेक करके रोकने पर वाहन चालक आयशर छोडकर खेतों तरफ भाग गया। आयशर की तिरपाल व रस्सा खोलकर चेक करते उसमें दो भागों में गौवंश होना पाये, उपरी पार्टीशन पर 14 केडे व निचले भाग पर 20 केडे जिनके पैर रस्सियों से बंधे थे जिसमें 03 केडे मृत थे, को क्रूरतापूर्वक वध करने हेतु ले जाना पाया आयशर के अंदर ही दो सफेद कलर के ड्रम जिनमें शराब 35-35 लीटर स्प्रिट स्प्रिट शराब थी। जो पुलिस ने जप्त की पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीयों को गिरफ्तार किया गया । तथा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग प्रस्तुत किया।