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बड़वानी। शादी का झांसा देकर विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने वालेे आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

बड़वानी। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) जिला बड़वानी श्री रईस खान अपने फैसले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी जिम्मी उर्फ कवलजीत पिता राजेन्द्रसिंह भाटिया आयु 38 वर्ष, निवासी टेमला रोड़ बालसमुद थाना नॉगलवाड़ी को धारा 376(2)एन 10 वर्ष के कठोर करावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि अभियोक्त्री विधवा होकर 12 वर्ष पूर्व उसके पति की मृत्यु हो गई, जिसके कुछ समय बाद वह अपने बच्चों के साथ अलग रहने गली थी लगभग 5 वर्ष पूर्व उसकी जिम्मी पिता बल्लु भाटिया से अभियोक्त्री की पहचान हुई थी। उसने जिम्मी को उसके विधवा होने की बात बता दी थी, उसके पश्चात भी जिम्मी कहता था कि वह उसे पसंद करता था और शादी करेगा, 20 मई 2018 को दिन के करीबन 2 बजे वह बरूफाटक काम से गयी थी, वही पर जिम्मी भाटिया उसे अपने साथ दोस्त के घर जाने का बोलकर मोटर सायकिल पर बैठाकर खुरमपुरा इंदौर रोड़ पर ढाबे के पास बनी किसी कमरे में ले गये। जहां पर उससे थोडी देर बात करने के बाद जिम्मी ने अभियोक्त्री के साथ शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाये, परंतु जिम्मी का अभियोक्त्री से शादी करने का कोई आशय नहीं था। उसके बाद जब भी जिम्मी उससे मिलता था, उसे उसी जगह ले जाकर शादी का झांसा देकर बार-बार उसके साथ बलात्कार किया। तत्पश्चात अभियोक्त्री 2 साल बाद जिम्मी से मिलकर उससे शादी करने का बोली, तब अभियुक्त जिम्मी बोलने लगा कि ‘‘तुम जैसी विधवा से मैं शादी नहीं करूंगा, मैं पहले से शादीशुदा होकर मेरी बीवी बच्चे है‘। अभियुक्त ने विधवा अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाये जबकि जिम्मी उससे शादी ही नहीं करना चाहता था तथा जिम्मी ने अभियोक्त्री से उसकी अचल संपत्ति व जेवर बिकवाकर अभियोक्त्री से पैसे भी लिये तथा उसके बार-बार शादी का झूठा आश्वासन देकर उसकी वैध सहमति के बिना उसके साथा लगातार शारीरिक संबंध बनाकर शोषण किया। अभियोक्त्री ने घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

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