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बड़वानी। आधार कार्ड में सिर्फ दो बार ही करवाया जा सकता है अपडेट

बड़वानी। यदि किसी नागरिक के आधार में जन्म तारीख़, सरनेम या नाम अपडेट कराने की लिमिट क्रॉस हो गई है अथवा आधार सस्पेंड हो गया है तो उसके लिए ज़िला ई-गवर्नेंस सोसायटी प्रथम तल कलेक्टर कार्यालय में जिला ई-गर्वनेंस मैनेजर श्री शुभम जाधव से संपर्क करे ।
उल्लेखनीय है कि यूआईडीएआई के दिशा निर्देशों अनुसार कोई भी व्यक्ति आधार में अपनी जन्म तारीख़, नाम या सरनेम सिर्फ़ दो बार तक ही अपडेट करवा सकता है। इसके पश्चात अपडेट की लिमिटेड समाप्त हो जाती है । लिमिट क्रॉस वाले प्रकरणों में यूआईडीएआई से समन्वयन कर समाधान किया जाता है । आधार केंद्र से सीधे अपडेट नहीं किया जाता है इसलिये इस कार्य हेतु किसी भी आधार संचालक अथवा किसी व्यक्ति द्वारा यदि राशि की माँग की जाये तो कोई भी नागरिक राशि का भुगतान न करे ।

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