खरगोन जिले में स्वीकृत खनिज पट्टों का सीमांकन एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश

खरगोन। कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने जिले में स्वीकृत पत्थर गिट्टी क्रेशर उत्खनन पट्टों का राजस्व एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा सीमांकन कर एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार खरगोन शहर, खरगोन ग्रामीण, सेगांव, भगवानपुरा, गोगांवा, भीकनगांव, झिरन्या, सनावद, बड़वाह, महेश्वर एवं कसरावद के तहसीलदार, सहायक खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक के दल को अपने क्षेत्र में स्वीकृत खनिज पट्टों का सीमांकन करने कहा गया है।
इस संबंध में दिए गए निर्देश में कहा गया है कि खरगोन जिले में स्वीकृत पत्थर, गिट्टी क्रेशर उत्खनि पट्टों में स्टोन क्रेशर संचालकों द्वारा शासन के द्वारा दी गई लीज की भूमि पर खनन न करते हुए आस-पास के सरकारी रकबों, बेडियों पर खुदाई का कार्य किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। शासन के द्वारा दी गई खदानों पर पिल्लर लगाकर संधारित नहीं किये गये होने से स्टोन क्रेशर संचालकों द्वारा स्वीकृत खदान के आस पास सरकारी जमीनों पर भी खुदाई की जा रही है।
समस्त तहसीलदारों को अपने क्षेत्र की स्वीकृत पत्थर गिट्टी क्रेशर उत्खनन पट्टों का खनिज विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण कर उनका सीमांकन कराते हुए खदानों पर पिल्लर भी लगाने की कार्यवाही करने कहा गया है। यदि सीमांकन में किसी पत्थर गिट्टी क्रेशर उत्खनन पट्टों में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन पाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करने कहा गया है। खनिज अधिकारी एवं तहसीलदार के संयुक्त दल को सीमांकन कर एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने कहा गया हैं।