बड़वानी; घर में घुस कर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडवानी श्रीमती पूजा विजयवर्गीय जैन ने अपने फैसले में घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप मे आरोपीगण मनाबाई पति लालचंद निवासी ग्राम तलुन, थाना बडवानी, जिला बड़वानी म.प्र. धारा 452,427 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 323/34 भादवि में 1 माह का कारावास व रजनीश पिता लालचंद, निवासी ग्राम तलुन, थाना बडवानी, जिला बड़वानी म.प्र. को धारा 452 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 323/34 भादवि में 1 माह का कारावास एवं कुल 2000-2000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति शीला अलावा बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि कि फरियादी कौशल्याबाई जाट घरेलू कार्य करती है। उसके और उसके भाई लालचंद के बीच मकान व जमीन का पुराना विवाद चल रहा है। उसके घर के किचन की दिवार गिर गई तो वह उसके घर के किचन की दिवार बना रही थी तभी शाम करीब 05 बजे उसकी भाभी मनाबाई पति लालचंद व उसका लडका रजनीश पिता लालचंद आये और पुराने झगडे की बात को लेकर उसके घर में घुस गये जहां फरियादीया घर में किचन की दिवार बना रही थी। तो उसकी भाभी मनाबाई ने गिली दिवार को धक्का देकर गिरा दिया जिससे फरियादीया के किचन की दिवार टूटने से नुकसान हुआ उसने बोला कि दीवार क्यों गिराई तो फरीयादी की भाभी मनाबाई व रजनीश दोनों उसको मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे, गालियां देने से मना करने पर मारने पर उतारू हो गये। फरियादी के घर मेहमान आई हुई थी, जब उन्होने समझाया तो उसकी बहन के साथ फरियादी की भाभी ने हाथ मुक्को से मारपीट की। घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।