बड़वानी; अवैध रूप से गांजे का विक्रय करने ले जा रहे आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया
बड़वानी; विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान के द्वारा पारित अपने निर्णय मे घटना 21 अगस्त2022 को पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण मे पदस्थ उ.नि. श्रीराम मण्डलोई को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटर सायकिल एच.एफ.डीलक्स एम.पी.-46-एम.डी.-10 पर पीछे वाली सीट पर एक काले सफेद कलर की प्लास्टिक की थैली के अंदर गांजा छिपाकर महाराष्ट्र तरफ विक्रय हेतु लेकर जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये घटना स्थल ए.बी.सेड बायपास मीडवे होटल के सामने पहुँचने पर आरोपी को घेराबंदी कर पकडा तथा तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से विक्रय करने हेतु मादक पदार्थ कुल 5 किलोग्राम रखा पाया गया। उक्त अवैध मादक पदार्थ को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे उभयक्ष की ओर से किये गये तर्को पर मनन किया गया, प्रकरण की समग्र परिस्थिति, वर्तमान सामाजिक परिवेश मे जबकि मादक पदार्थों का क्रय विक्रय एवं परिवहन अंतर्राज्यीय स्तर पर किये जाने के मामलों की संख्या में लगातार बढोत्तरी होती जा रही है, एवं मादक पदार्थों के अवैध रूप से क्रय-विक्रय किये जाने से नवयुवक पीढी जिसके कांधे पर भविष्य निर्भर है, प्रतिकुल रूप से प्रभावित होते है एवं वे नशे की गिरफ्त में आ जाते है। ऐसी स्थिती मे प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को एवं अभियुक्त की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आरोपी शंकर पिता होशियारसिंह मेहता, निवासी बालसमुद को 4 वर्ष के कठौर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक अशोक अहिरवार एवं शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश यादव (अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी) बडवानी के द्वारा की गई।