बड़वानी। अवैध हथियार रखने के आरोपी को 10 वर्ष कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया
बड़वानी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने अपने एक फैसले में अवैध हथियार रखने के आरोपी सतीश पिता रिशाल सिंह जोगी, निवासी चरखी दादरी हरियाणा को 10 वर्ष के कारावास तथा कुल 3 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दि 26-9-23 को पुलिस जुलवानिया को मुखबिर से सूचना मिली थी एक कार हुंडई जिसमें दो व्यक्ति सवार होकर कार सेंधवा तरफ से आकर एबी रोड राजहंस ढाबे पर आकर खड़ी हैं, जिसमें हथियार हो सकते हैं।मुखबिर की सूचना पर भरोसा कर पुलिस द्वारा एबी रोड पर राजहंस ढाबे पर बताए गए हुलिया की हुंडई कार खड़ी देखी जिसकी घेराबंदी कर उसकी तलाशी लेने पर कार में दो व्यक्ति सतीश पिता रिशाल जोगी तथा अनुप पिता अजीत जोगी, निवासी – चरखी दादरी हरियाणा बैठे पाए गए। कार की तलाशी लेने पर उसमें सीट के नीचे 4 देशी पिस्टल व 6 बारह बोर देशी कट्टे पाए गए जो कि आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से रखकर बिक्री करने हेतु ले जा रहे थे। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में चालान पेश किया। प्रकरण में विचारण के दौरान एक आरोपी फरार घोषित किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आए तथ्यों, साक्षियों के कथनों एवं जप्त आर्टिकल के आधार पर शेष एक आरोपी सतीश जोगी को अलग अलग धाराओं में 10 वर्ष का कारावास एवं कुल 3 हजार अर्थदंड से दंडित किया।