बड़वानी; कलेक्टर ने समय सीमा में सेवा नही देने पर 141 अधिकारियों पर लगाया 75000 का अर्थदंड

बड़वानी। रमन बोरखड़े। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत एक वर्ष में समय पर सेवा न देने वाले 141 अधिकारियों पर कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी डॉ राहुल फटिंग ने 75000 रुपए का अर्थदंड लगाया है।
जिला प्रबंधक लोक सेवा शारदा सराफ द्वारा बताया गया कि कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के मार्गदर्शन में बड़वानी जिले में अब तक 141 अधिकारीयों पर कुल 75000/- जुर्माना लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लगाया गया है। सबसे कम 250 अर्थदंड सचिव ग्राम पंचायत जोगवाडा जनपद पंचायत निवाली पर लगा एवं सबसे अधिक अर्थदंड 1250 नायब तहसीलदार बडवानी श्रीमति सोनू गोयल पर लगाया गया । अर्थदंड करने का उद्देश्य किसी भी आम जनता को यदि समय पर सेवा नहीं मिलती तो दंड के रूप में अधिकारी को दण्डित किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को मॉनीटरिंग जिला स्तर पर समय सीमा बैठक एवं अन्य बैठकों में और राज्य स्तर पर होती है।
उल्लेखनीय है कि जिले में mpedistrict.gov.in पर जिले की यूजर आई से लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय- सीमा बाहर प्रकरणों की निगरानी की जाती है। और यदि प्रकरण समय सीमा बाहर हो जाता है तो संबंधित अधिकारी को कारण बताओ सूचना का जारी किया जाता है । फिर संबंधित अधिकारी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर यदि जवाब समाधानकारक नहीं पाया जाता तो द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा उसे अर्थदण्ड लगाया जाता है। नियमित मॉनिटरिंग के फलस्वरूप अधिकांश प्रकरण सीमा बाह्य नहीं होते है । जिन अधिकारीयों द्वारा अर्थदण्ड नही भरा जाता उनके वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराकर संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जाती है ।
लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अंतर्गत विभाग अनुसार सेंवायें सामान्य प्रशासन की 08 सेवा , गृह 14 , राजस्व 21 , परिवहन 08 , वन 04 , ऊर्जा 18 , किसान कल्याण तथा कृषि विकास 18, श्रम 11, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 09 , नगरीय प्रशासन एवं विकास 07, लोक निर्माण 03, स्कूल शिक्षा 06 , पंचायत और ग्रामीण विकास 08 , योजना, आर्थिक और सांख्यिकी 05 , आदिम जाति कल्याण 01, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग 11, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण 28, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 03 , उच्च शिक्षा 02 , तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार 17, महिला एवं बाल विकास 02, चिकित्सा शिक्षा 47 , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण 04 , खाद्य एवं औषधि प्रशासन 05 , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम 02 सेवायें लोक सेवा गांरटी अंतर्गत दी जाती है।