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बड़वानी में फैक्ट्री की दीवार तोड़कर चने के कट्टे व रूपये चोरी करने वाले आरोपी को 4 वर्ष की जेल एवं जुर्माने से दंडित किया गया

बड़वानी। रमन बोरखड़े। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कन्नौजे ने पारित अपने फैसले में चोरी करने वाले आरोपी सुनिल पिता भीमा निवासी राजघाट बसाहट बड़वानी को धारा 457, 380 भादवि में 4-4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्रीमती मीना कुशवाह द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 28 मई 2018 को फरियादी अरूण फैक्ट्री गया तो फैक्ट्री की दिवार टुटी थी तथा वहां रखे चने के कट्टे 35-35 किलो के गिनती में नहीं दिखे तब उसने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसका पूर्व ड्रायवर सुनिल रात में उसकी फैक्ट्री की दिवार तोड़कर प्रवेश कर चार चने के कट्टे (बोरिया) ले जाते दिखा व उसकी फैक्ट्री से चार चने के कट्टे व नगदी रूपये चुराकर ले गया, घटना की रिपोर्ट थाना बड़वानी पर की गई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

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