मुख्य खबरेसेंधवा

सेंधवा; 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का मकान तोड़ा

-कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस रही मौजूद

सेंधवा। शहर में 11 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी इमरान पिता मोहसीन के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने तोड़ दिया। गुरुवार दोपहर 4.30 बजे पुलिस, राजस्व और नगर पालिका की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए टैगोर बैड़ी क्षेत्र पहुंचकर कार्रवाई की। बता दे शहर में मंगलवार रात ऑटो रिक्शा चालक इमरान पिता मोहसिन बेग (30) निवासी टैगोर बैड़ी ने 11 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार रात को ही गिरफ्तार कर किया था। नाबालिग से दुष्कर्म की घटना से आक्रोशित सकल हिंदू समाज ने बुधवार को आरोपी को फांसी देने और घर तोड़ने की मांग को लेकर पुराने एबी रोड पर पुराना बस स्टैंड बस चौराहे पर चक्काजाम कर दिया था। करीब 5 घंटे तक चक्काजाम और धरना प्रदर्शन चला। वहींइस दौरान शहर की सभी दुकानें भी बंद रही। लोगों की मांग के बाद गुरूवार को प्रशासन के द्वारा आरोपी के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम अभिषेक सराफ, एसडीओपी कमल सिंह चौहान, शहर टीआई बलजीत सिंह बिसेन, तहसीलदार मनीष पांडे, नपा सीएमओ मधु चौधरी सहित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया-
कार्रवाई को लेकर सीएमओ मधु चौधरी ने बताया कि प्रशासन से मिले निर्देश के बाद इमरान की संपत्ति की जांच की गई। इसके घर पर अवैध अतिक्रमण मिला था। गुरुवार को अधिकारियों की उपस्थिति में अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई है।

एक नजर घटनाक्रम पर –
शहर के एक इलाके में रहने वाली महिला पुराना एबी रोड पर होटल में सफाई का काम करती है। मंगलवार को भी महिला होटल में काम कर रही थी। इस दौरान उसकी बालिका होटल के बाहर थी। रात करीब 8 बजे महिला ने देखा तो बालिका वहां नहीं दिखी। इसके बाद उसे ढूंढना शुरू किया। होटल संचालक ने भी कर्मचारियों को साथ लेकर बालिका को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। रात 10.30 बजे महिला ने शहर पुलिस थाने पहुंचकर जानकारी दी। पुलिस टीम बालिका की तलाश में निकली। इस बीच किला परिसर में बालिका के पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बालिका वहां पड़ी थी। बालिका खून से लथपथ थी। मेडिकल जांच कराने पर दुष्कर्म की बात सामने आई। पुलिस ने तुरंत जांच पड़ताल करते हुए आरोपी को पकड़ और उसके विरूद्ध केस दर्ज किया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!