बड़वानीमुख्य खबरे

बड़वानी; मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने 1 व्यक्ति को थाने पर उपस्थिति के दिये आदेश

बड़वानी। कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस अधीक्षक श्री पुनित गेहलोद की रिपोर्ट में जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित 1 व्यक्ति को पुलिस संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।

कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार अनावेदक राम कुल्लेश्वर बड़वानी निवासी राजू बड़ोले पिता गुमान बड़ोले को मई में 24 एवं 28 को, जून में 03 एवं 25 को तथा जुलाई में 15 एवं 31 तारीख को थाना प्रभारी बड़वानी के समक्ष 03 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें ।

आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि अनावेदक उपरोक्त निर्धारित तिथियों में कही जाता है तो उसकी सूचना थाना प्रभारी बड़वानी को पूर्व से ही देगा। आदेश का उल्लेघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!