बड़वानी; सम्पूर्ण बड़वानी जिले में अभी भी लागू है धारा 144 के प्रावधान, धारा 144 के प्रावधान का उल्लंघन होने पर होगी कार्यवाही

बड़वानी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सम्पूर्ण बड़वानी जिले की सीमा में लोकसभा निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण होने की अवधि अर्थात् 04 जून के लिए जिले में धारा 144 लागू की है।
जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल फटिंग ने लोकसभा निर्वाचन की घोषणा होने के साथ ही निम्न प्रतिबंध लागू किए हैं जिले में:-
’ निर्वाचन के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए शस्त्र लेकर विचरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस व्यवस्था के तहत अब कोई भी व्यक्ति (चाहे लायसेंसधारी हो) किसी भी प्रकार का शस्त्र, लाठी, तलवार, छुरा, चाकू, बल्लम, भाला, तीर कमान, धारदार हथियार, ज्वलनशील पदार्थ लेकर बड़वानी जिले की सीमा में प्रवेश नही करेगा और ना ही विचरण करेगा।
– कोई व्यक्ति बड़वानी जिले के बाहर से अथवा किसी भी जिले से किसी भी प्रकार का हथियार चाहे उसे लाने की अनुमति भी उस जिले के प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, को लेकर बड़वानी जिले की सीमा में प्रवेश नही करेगा।
– कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति के सभा, जुलूस, रैली, जमावड़ा इत्यादि का आयोजन नही करेगा।
– कोई भी व्यक्ति बड़वानी जिले के अंदर किसी भी मतदान केंद्र के पास किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ व ईट पत्थर रोडे आदि एकत्रित नहीं करेगा
– बड़वानी जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए ध्वनि विस्तार एट यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तार के यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः निशिद्ध रहेगा।
– बड़वानी जिले की राजस्व सीमा में आने वाली सभी धर्मशाला, होटल एवं लॉज के मालिक, प्रबंधक, संचालक अपने धर्मशाला होटल एवं लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिका दंडाधिकारी को प्रतिदिन शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से लिखित में प्रस्तुत करेंगे।
– बड़वानी जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक सांप्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो, कमेंट, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने लाइक करने आपत्तिजनक कमेंट करना एवं फॉरवर्ड करना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
– प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए जिनसे किसी धर्म, वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाया जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।
– समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किए जाने के उपरांत ही आयोजन किया जाएगा । अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किए जाने वाले आयोजन को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
– चुनाव प्रचार सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक का नाम, मुद्रित पृष्ठों की संख्या अंकित की जावे एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क का पालन किया जाए।
– मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण नियम 2000, संपत्ति विरूपण अधिनियम, धार्मिक संस्था अधिनियम का अक्षरशः पालन करना होगा।
उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति अथवा व्यक्तिगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही का प्रावधान है।
कतिपय व्यक्तियों को निम्नानुसार रहेगी छूट
– कानून व्यवस्था के लिए नियुक्त लोक सेवको एवं अधिकृत किये गए सुरक्षा कर्मचारियो को अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने पर लागू नही होगा।
– अंधे व अपाहित व्यक्ति जिन्हे सहारे के लिए लाठी रखना आवश्यक है, ऐसे व्यक्ति लाठी रख सकेंगे।
– सिक्ख धर्म के अनुयायियो एवं विवाह समारोह के समय दूल्हा द्वारा धारण की गई कटार एवं कृषि उपकरण।
– अधिकृत बैंक कर्मचारी जिन्हें अपने कर्तव्य स्थल पर अपने कर्तव्य पालन में हथियार रखना आवश्यक है।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।