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बड़वानी; बल्क में भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉयस मैसेज का भी कराना होगा प्रमाणन

बड़वानी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया जैसे टेलीविजन चौनल, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया वेबसाईट, इंटरिनेट आधारित कोई अन्य मीडिया वेबसाईट, रेडियो, एफएम, सिनेमाघर, मोबाईल पर बल्क एसएमएस, वाईस मैसेज, ई-पेपर आदि पर विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व प्रमाणन हेतु जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाण एवं अनुवीक्षण समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
साथ ही आयोग के निर्देशानुसार मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले तक की अवधि में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले सभी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापनों का जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाण हेतु आवेदन कलेक्टर कार्यालय बड़वानी की जिला निर्वाचन शाखा में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।