बड़वानी; तेज गति व लापरवाहीपूर्वक रिक्शा चलाकर आहत को हाथ एवं पसलीयों में फ्रैक्चर करने वाले आरोपी को 6 माह की जेल एवं कुल 5000 जुर्माने से दण्डित किया गया

बड़वानी न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कन्नोजे के द्वारा अपने फैसले में आरोपी सयाराम पिता रूलसिंह निवासी पलवट जिला बडवानी को धारा 338 भादवि मे 6 माह का कठोर कारावास एवं 3000 रूपये, धारा 39/192 मो.यान में 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति शीला अलावा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि 10 मई 2019 को वलन पुलिया के पास थाना पाटी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिक्शा चालक आरोपी सयाराम ने बिना नम्बर के रिक्शे को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाया जिससे रिक्शा में बैठी ईलामीबाई रिक्शा से निचे गिर गई जिससे उसको हाथ एवं पसलीयो पर चोटे आई। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पाटी ने अस्पताल तेहर्रिर के आधार पर दर्ज की। प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।