बड़वानी; स्टेंडिंग कमेटी की बैठक 18 मार्च को, अधिक राशि अथवा सामग्री का परिवहन करते समय रखे अपने साथ आवश्यक दस्तावेज, शासकीय धन से इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया में नही होगा विज्ञापन का प्रकाशन, जिले में होगा 13 मई को मतदान
बड़वानी रमन बोरखड़े लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आज अर्थात् 18 मार्च को अपरान्ह 4 बजे से कलेक्टरेट सभागृह बड़वानी में आयोजित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राहुल फटिंग की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदधिकारियो को आमंत्रित किया गया है।
जिले में होगा 13 मई को मतदान
बड़वानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। बड़वानी जिला खरगोन-बड़वानी संसदीय क्षेत्र में आता है, अतः जिले में चौथे चरण में चुनाव होगा। निर्वाचन अधिसूचना प्रकाशन 18 अप्रैल को रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय खरगोन में होगा, नामाकंन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल होगी, संवीक्षा 26 अप्रैल को होगी, नाम वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल होगी, मतदान 13 मई को होगा, मतगणना 4 जून को होगी, निर्वाचन की पूर्णता 6 जून को होगी।
आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर निकायो के वाहन अधिग्रहण
बड़वानी जिले में होने वाले लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने निकायो के शासकीय वाहनो को अधिग्रहित करने का आदेश प्रसारित किया है।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में आदर्श आचरण संहिता के उपबंधो का पालन सुनिश्चित करने, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने एवं चुनावी भागदौड़ में स्थानीय निकायो के वाहनो, नगरपालिका, कृषि उपज मण्डी समिति, जिला पंचायत के वाहनो का प्रयोग न हो, इस उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बड़वानी बड़वानी के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को दिया गया वाहन, जिले की समस्त कृषि उप मण्डी के द्वारा अपने निकायों के अध्यक्षों को दिया गया वाहन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका सेंधवा एवं पानसेमल तथा जिले की समस्त नगर परिषद द्वारा अपने निकायों के अध्यक्षों तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जिला खरगोन के महाप्रबंधक को दिया गया वाहन तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया है।
आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर सभी सर्किट हाउस एवं डाक बंगले को किया अधिग्रहित
बड़वानी जिले में होने वाले लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, वन विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण बड़वानी एवं अन्य विभागों के सभी सर्किट हाउस एवं डाकबंगले को सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किये जाते है।
उपरोक्त सभी भवनों में आरक्षण की कार्यवाही अपर जिला दण्डाधिकारी बड़वानी के अनुमोदन से की जायेगी। साथ ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बड़वानी में स्थापित स्ट्रांग रूम, मतगणना हेतु कक्षों को तत्काल प्रभाव से अधिगृहित किया जाता है।
सम्पत्ति विरूपण के तहत की जाये सम्पूर्ण कार्यवाही-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में सम्पत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत नगर निकाय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के अधिकारियो-कर्मियों ने सड़कों के किनारे, बिजली के पोल पर, निजी भवनों पर लगे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स एवं झण्डियों को हटाने का काम किया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने जिले के समस्त नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत सीईओ तथा थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में लगे अवैध होर्डिंग्स एवं झण्डे बैनर हट जाये। साथ ही कलेक्टर ने समस्त शासकीय विभागों के अधिकारियों को आदेशित किया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके शासकीय भवनों के अंदर एवं बाहर किसी प्रकार का फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर न लगे हो जो आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करते हो।
अधिक राशि अथवा सामग्री का परिवहन करते समय रखे अपने साथ आवश्यक दस्तावेज-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फटिंग लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर लागू आदर्श आचरण संहिता के कारण जिले में किसी भी वाहन अथवा सामान की चौकिंग पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा की जायेगी। अतः जिले के समस्त नागरिक आदर्श आचरण संहिता के दौरान अधिक राशि अथवा सामग्री का लेन-देन, परिवहन करते समय अपने साथ संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ में रखना सुनिश्चित करे, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक नगद राशि के साथ पाया है एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराता है तो उस राशि को जब्त न करते हुए सिर्फ उसकी प्रविष्टि रजिस्टर में की जाये। जब्त की गई राशि को मुक्त करने के लिए जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा।
साथ ही राजनैतिक पार्टी, अभ्यर्थी, उनके एजेंट आदि को ले जाने वाले वाहन में 50 हजार रुपये मूल्य एवं स्टार प्रचारक के लिए 1 लाख रुपये से अधिक की राशि नगर अथवा 10 हजार रुपये मूल्य से अधिक की सामग्री जैसे पोस्टर, प्रचार सामग्री, ड्रग्स, शराब या अन्य उपहार जिससे मतदाताओ को प्रलोभन दिया जाना संभावित है, यदि चेकिंग के दौरान पाई जाती है तो ऐसी सामग्री को जब्त किया जाये। यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपये से अधिक की नगद राशि पाई जाती है तो आयकर कानून के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आयकर प्राधिकारी को सूचना दी जावे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने विकास कार्यक्रम एवं अनुदान राशि के संबंध में जारी किये निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के उपंरात आदर्श आचरण संहिता जिले में लागू है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने सांसदों एवं विधायकों द्वारा स्थानीय तौर पर विकास कार्यक्रम एवं अनुदान राशि के संबंध में निर्देश जारी किये है।
निर्देश है इस प्रकार
– संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में जहां निर्वाचन प्रक्रिया जारी हो, कोई भी धनराशि जारी नही की जायेगी।
– इसी प्रकार विधानसभा के सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत यदि कोई स्कीम चल रही हो तो निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक कोई नई धनराशि जारी नही की जायेगी।
ऽ आदर्श आचरण संहिता लागू होने की अवधि से पूर्व ऐसा कोई कार्य आरंभ नही किया जायेगा। जिसके लिए कार्य आदेश जारी हो चुके हो किन्तु फील्ड कार्य वास्तव में शुरू नही हुआ हो। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने बाद ही शुरू किये जा सकते है। यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू हो चुका हो तो उसे जारी रखा जा सकता है।
– पूर्ण हो चुके कार्याे के लिए भुगतान राशि जारी करने पर कोई रोक नही होगी, बशर्ते संबंधित अधिकारी ऐसे मामलों में पूर्णतया संतुष्ट होते हो।
ऽ जहां योजनाओं को मंजूर कर दिया गया है और धनराशि उपलब्ध करा दी गई है अथवा जारी कर दी गई है और सामग्रियों को प्रापण किया जा चुका है और ये स्थल तक पहुंच गई है तो इसे कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है।
शासकीय धन से इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया में नही होगा विज्ञापन का प्रकाशन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के पश्चात् आयोग के निर्देशानुसार यह पत्र जारी किया है कि शासकीय व्यय पर सत्ताधारी पार्टी द्वारा उपलब्धियों को दर्शाने वाले किसी भी प्रकार की होर्डिंग्स प्रदर्शित नही किये जायेंगे तथा किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में जारी नही किया जा सकता है।