बड़वानी; लूट के आरोपी को 7 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

बड़वानी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी डॉ. सारिका गिरी शर्मा के द्वारा पारित अपने निर्णय मे घटना 12 फरवरी 2021 को फरियादी दुर्गेश अपने साथी कपिल व गंगा विसन के साथ बुदी मे होस्टल मे पैदल पैदल जा रहे थे तथा दुर्गेश मोबाईल पर बात कर रहा था कि पीछे से अभियुक्त नरसिंग उर्फ नसरा मोटर सायकिल पर तीन लडके बैठाकर लाया और गाडी रोककर एक लडके ने पत्थर मारा, जिससे फरियादीगण को चोट लगी और आरोपी, दुर्गेश का मोबाईल छिन कर भाग गये। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना पाटी पर की गई, फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण किया गया एवं न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास करते हुये तथा प्रकरण में आये तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को 7 वर्ष के कठौर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में पुलिस पाटी द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी श्री जगदीश यादव बडवानी के द्वारा की गई।