बड़वानी; अवैध रूप से हथियार रखने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

बड़वानी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी डॉ (श्रीमति) सारिका गिरी शर्मा के द्वारा पारित अपने निर्णय में घटना 25 जून 2023 को पुलिस थाना जुलवानिया में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक विक्रमसिंह किराडे को भ्रमण के दौरान यह सूचना प्राप्त हुई कि जुलवानिया बस स्टेण्ड के शौचालय के सामने एक काले रंग की हीरो होण्डा सीडी डिलक्स मोटर सायकिल पर दो व्यक्ति हाथ मे पिस्टल लेकर बेचने की फिराक में बैठे है। सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचने पर एक गुमटी की आड से देखा कि घटना स्थल पर दो व्यक्ति मोटर सायकिल पर बैठे है, जिसमे चालक के हाथ में पिस्टल था, जिन्हे घेराबन्दी कर पकडा और उसके पास से देशी पिस्टल हस्तनिर्मित जप्त की तथा दूसरे व्यक्ति के पास एक तेज धारदार नुकिले छुरा जप्त कर गिरफ्तार किया एवं अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास करते हुये तथा प्रकरण में आये तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये आरोपीगण को दोष सिद्ध पाते हुये आरोपीगण को 2-2 वर्ष के कठौर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान सहायक उपनिरीक्षक विक्रमसिंह किराडे एवं शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी श्री जगदीश यादव बडवानी के द्वारा की गई।