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बड़वानी; लोकायुक्त प्रकरण में दण्डित होने पर कलेक्टर ने किया सेवा से पदच्युत

बड़वानी। कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने निलम्बित सहायक शिक्षक सलीम अहमद हनफी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10 (नो) के तहत लोकायुक्त प्रकरण में दण्डित होने पर समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर सेवा से पदच्युत किया है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सहायक शिक्षक सलीम अहमद हनफी के विरूद्ध विशेष पुलिस थाना लोकायुक्त में 18 मई 2017 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विशेष न्यायालय जिला बड़वानी द्वारा 23 दिसम्बर 2023 को दोष सिद्ध पाये जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के 1988 की धारा 7, 13(1)डी, 13 (2) के अंतर्गत श्री हनफी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
विशेष न्यायालय जिला बड़वानी द्वारा श्री हनफी को आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध पाये जाने से 28 फरवरी 2024 तक अपना जवाब जनजातीय कार्य विभाग बड़वानी में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये थे । 28 फरवरी 2024 को सलीम अहमद हनफी ने सूचना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार है। स्वस्थ्य होने की दशा में प्रति उत्तर प्रस्तुत किया जायेगा ।
सलीम अहमद हनफी को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने व सुनवाई का अवसर देने के बाद भी जवाब नहीं देने पर कलेक्टर ने उन्हें सेवा से पदच्युत कर दिया है।

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