शिकायतकर्ताओ से बात करने से होता है शिकायतों का निराकरण-कलेक्टर डॉ. फटिंग

बड़वानी सीएम हेल्प लाईन में दर्ज शिकायतों में अधिकारी स्वयं रूचि दिखाये एवं शिकायतकर्ताओ को अपने समक्ष बुलाकर उनसे बात करे। अधिकारी हर शिकायत स्वयं चेक करे एवं उनके निराकरण में गंभीरता दिखाये। संतुष्टिपूर्वक एवं निराकरण एवं शिकायत का सही जवाब दर्ज नही करने की स्थिति में अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का भी वेतन रोका जायेगा। अधिकारी रैकिंग एवं 50 दिवस से अधिक की शिकायतों पर फोकस करे जिससे जिला अच्छी ग्रेडिंग में आ सके।
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने उक्त बाते सोमवार को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कही। इस दौरान कलेक्टर ने सीईओ निवाली, सीईओ पाटी, सीईओ राजपुर के द्वारा शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने एवं समय सीमा बैठक से अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकने के निर्देश भी दिये। बैठक के दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, राजस्व वसूली, समय सीमा पत्रक, राजस्व महाअभियान, वनाधिकार के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की।
बैठक में दिये गये अन्य निर्देश
– शासकीय निर्माण कार्यो संबंधित विभाग के अधिकारी शासकीय निर्माण कार्यो में रायल्टी की राशि अनिवार्य रूप से जमा कराये। साथ ही अभी तक जमा की गई राशि का ब्यौरा भी भेजे।
– जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित एनआरसी केन्द्रों के बच्चों की डाईट प्लान पर विशेष ध्यान दिया जाये। साथ ही ऐसे बच्चे जिन्हे माता-पिता 14 दिन के पूर्व ही घर लेकर चले जाते है उनकी विशेष काउंसलिंग की जाये।
– जिले में संचालित समस्त राशन दुकाने कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से खुली रहे, जिससे कि राशन का शतप्रतिशत उठाव हो।
-जिले में चल रहे सिकलीगर समाज के लोगों के सर्वे का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये।
-ऐसे शासकीय भवन जिनमें राशि के अभाव में निर्माण कार्य अधूरा है, उसके संबंध में संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को कलेक्टर के माध्यम से डीईओ भेजा जाये।
– ऐसे शासकीय कार्यालय जहां पर 10 से अधिक महिलाएं कार्यरत है, वहां पर कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न समिति का गठन किया जाये।
– जिले के समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अनिवार्य रूप से खुले रहे।
– समस्त जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके निजी एवं शासकीय दो पहिया एवं चार पहिया वाहन जो कि 01 अप्रैल 2019 के पूर्व के है, उन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग गई है। इसके लिए जिस कंपनी का वाहन है, उस कंपनी के डीलर के पास निर्धारित शुल्क देकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है।
– उच्च न्यायालय के ऐसे प्रकरण जहां पर कलेक्टर के द्वारा अभ्यावेदन दिया जाना है, उनमें शीघ्र अभ्यावेदन भेजने की कार्यवाही की जाये।
