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01 अप्रैल 2019 के पूर्व निर्मित व पंजीकृत वाहनो में शासन के निर्देशानुसार लगाई जाए हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट-कलेक्टर डॉ फटिंग

बड़वानी, सत्याग्रह लाइव। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार 01 अप्रैल 2019 के पूर्व निर्मित एवं पंजीकृत समस्त दो पहिया एवं चार पहिया वाहनो में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य है। अतः परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग के अधिकारीगण नंबर प्लेट नही लगवाने वालो के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही करे।

   कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने उक्त बाते बुधवार को कलेक्टरेट कार्यालय बडवानी में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान कही। इस दौरान बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद ने यातायात पुलिस को निर्देशित किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिले में कही भी वाहनो पर ओवरलोडिंग न हो ं वाहनो में ओवरलोडिंग पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये । साथ ही लोगों को समझाईश भी दी जाये कि वे वाहन की क्षमता अनुसार ही वाहन में बैठे वाहन की क्षमता से अधिक यात्री बैठने पर घटना-दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है।

बैठक में दिये गये अन्य निर्देश

ऽ जिले में साई मंदिर अंजड ब्लेक स्पाट के रूप में चयनित हुआ है। अतः उस जगह पर धीमी गति से वाहन चलाने का बोर्ड लगाया जाये ।

ऽ जिले में कही पर भी अगर गडडे या खुदाई का कोई अन्य कार्य चल रहा हो तो वहॉ पर कार्य प्रगति के बोर्ड लगाये जाये । साथ ही उस स्थान को कवर किया जाये, जिससे कोई घटना – दुर्घटना न हो ।

ऽ अंधे मोड वाले स्थानो पर जिले में संकेतक बोर्ड लगाये जाये ।

ऽ स्कूलो में पढ़ने वाली ऐसी बालिकाए जिनकी आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है। उनके ड्रायविंग लायसेंस बनाने हेतु स्कूलो में शिविर लगाया जाये ।

ऽ सभी ट्रेक्टर-ट्रालियो में ऐसे रेडियम रिफ्लेक्टर लगाये जाये जो रात्रि के समय भी आसानी से देखे जा सके । जिससे की कोई दुर्घटना की स्थिति निर्मित न हो।

ऽ नगरीय क्षेत्रो में थाना प्रभारी व नगर निकायो के सीएमओ संयुक्त भ्रमण कर, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें ।

यह थे उपस्थित

   बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री पुनित गेहलोद, जिला परिवहन अधिकारी सुश्री रीना किराड़े, यातायात प्रभारी सुश्री उषा सिसोदिया सहित अशासकीय सदस्य श्री अजीत जैन, अंजड थाना प्रभारी श्रीमती सोनल सिसोदिया उपस्थित थी ।
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