नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे ग्राम भागसुर निवासी आरोपी को धारा 376(3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं पॉच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना दिनांक 28 मार्च 2023 को फरियादी एवं उसकी पत्नि दोनो अपने खेत में काम करने चले गये थे। घर पर फरियादी की दो लड़किया थी। शाम को फरियादी और उसकी पत्नि घर आये और अपनी दूसरी लड़की से पुछा अभियोक्त्री कहा गई तो उसने ने बताया कि कैलाश अभियोक्त्री को धागा करवाने के लिए बोलकर ले गया है तो फरियादी ने कैलाश के परिवार वालों से पता किया तो उसके परिवार वालो ने बताया कि अभियोक्त्री और कैलाश कही गये है अभी तक नही आये है। फरियादी ने अभियोक्त्री की आसपास एवं रिश्तेदारों में तलाश की पर अभियोक्त्री का कोई पता नही चला।
अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया होगा। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को इंदौर और इंदौर से उज्जैन ले गया और वहां पर दोस्त के रूम पर दो दिन तक रखा और अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म किया फिर वहां से छोटा उदयपुर गुजरात ले गया और वहां पर झोपड़ी बना कर दो दिन रखा और अभियोक्त्री की मर्जी के विरूद्ध उसके साथ बार-बार गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।