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छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी आशाराम पिता रेलसिंह निवासी टोकबेडा घुसगांव थाना नांगलवाड़ी को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष एवं का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये एवं धारा 457, 354 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5-5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि 6 सितम्बर 2023 को अभियोक्त्री के माता-पिता अभियोक्त्री के मामा के घर अन्य गाँव गये थे। घर पर अभियोक्त्री और उसकी बहने दोनों अकेली थी। घटना 7 सितम्बर 2023 के रात करीबन 2 बजे अभियोक्त्री और उसकी बहने अपने घर में सो रही थी घर की लाइट जल रही थी तभी किसी ने अभियोक्त्री की चादर हटा दी तो अभियोक्त्री ने उठकर देखा तो घर से थोडी दूर रहने वाला आशाराम पिता रेलसिंह निवासी ठोकबेडा का घर के अंदर घुस आया था और आशाराम ने एक दम से बुरी नीयत से अभियोक्त्री के दोनों हाथ पकड लिये और बोला की तुमको एक बात बोलनी है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तब अभियोक्त्री ने कहा की मैं तुमको पसंद नही करती हूँ जाओ यहंा से तो भी आशाराम वहां से नही गया तो फिर अभियोक्त्री जोर से चिल्लायी तो अभियोक्त्री की आवाज सुनकर उसके अंकल और आंटी आ गये। जिनको देखकर आशाराम वहाँ से भाग गया। अभियोक्त्री के अंकल आंटी ने भी आशाराम को भागते हुए देखा था। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।