ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर प्रशासन सख्त …

भीकनगांव से दिनेश गीते.
एसडीएम बीएस कलेश, एसडीओपी राकेश आर्य तथा थाना प्रभारी मीना कर्णावत ने स्थानीय पुलिस थाना परिसर में साउंड व्यवसाय से जुडे व्यापारियो की बैठक आयोजित कर म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के नियमों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउड स्पीकर, डीजे साउण्ड सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनियंत्रित उपयोग पर नियमों का पालन करने के साथ साथ उलंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने गुरुवार को शपथ ग्रहण के पश्चात अपने पहले निर्णय में पुरे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए कोलाहल अधिनियम 1985 के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारीयों को दिये है। इसी तारतम्य में सभी धार्मिक स्थलों सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है।
एसडीएम बीएस कलेश ने आयोजित बैठक में उपस्थित डीजे साउण्ड व्यवसाय से जुड़े व्यापारियो को समझाइश देते हुए बताया कि बिना अनुमति के डीजे साउण्ड का उपयोग पुर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
ज्ञातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करने को लेकर वायु अधिनियम 1981 की धारा 18(1) बी में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मप्र में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक्सन प्लान बनाने एवं लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।

