चरित्र शंका कर बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई कोन्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

बड़वानी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री आनन्द कुमार तिवारी के द्वारा पारित अपने निर्णय में घटना 20 अक्टूबर 2022 को मृतक गुजराम खेत के लिये सुबह 4 बजे घर से निकला था। जिसकी लाश सुबह 7 बजे घर के पास मिली। जिस पर से पुलिस पाटी के द्वारा मार्ग जाँच पर से अनुसंधान में पाया कि अभियुक्त उनसिंह मृतक बड़े भाई की लाश के पास थोडी देर खड़े रहने के बाद भाग गया था। घटना के शीघ्र बाद अभियुक्त आधरण सदिग्ध था, अभियुक्त की निशादेही से मकान के पीछे स्थित बाडा से एक लोहे की धारदार कुल्हाडी जप्त करायी थी, जिस पर लगे रक्त की जाँच करवाये जाने पर मानव रक्त पाया गया।
अनुसंधान मे परिस्थितिया निश्चयात्मक रूप से आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित होने पर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आयी परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं तकनिकी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतो के आधार पर आरोपी द्वारा अपराध कारित करना पाया गया होकर आरोपी उनसिंग पिता मोतीसिंग बारेला को धारा 302 भा.द.वि. के तहत आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक रामकृष्ण लौहवंशी द्वारा किया गया तथा प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक बडवानी श्री दीपक चौहान के द्वारा की गई।