बड़वानी। युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

बड़वानी।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्रीमति संध्या मनोज श्रीवास्तव के द्वारा पारित अपने निर्णय में 22 मार्च 2023 को पीडिता अपने घर से बडवानी कॉलेज आयी और वह रणजीत क्लब के यहां उतरी तभी आरोपी राज भी वहां आया और उसे बहला फुसला कर अपने साथ मेडिकल एजेंसी दिखलाने ले गया। जहां पर आरोपी द्वारा पीडिता से मारपीट कर उससे दुष्कर्म किया। जिसकी जानकारी पीडिता के द्वारा अपने घर जाकर अपने भाई को दी गई। जिस पर से पीडिता एवं उसके भाई के द्वारा पुलिस थाना बडवानी मे आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी। जिस पर से पुलिस अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। न्यायालय के द्वारा प्रकरण मे आये तकनीकी साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर आरोपी द्वारा अपराध कारित करना सिद्ध पाया गया। जिस पर आरोपी राज पिता जयदेव कुमावत को धारा 376, 323 भा.द.स. के अधीन 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी उ.नि.कविता कनेस तथा शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश यादव (अतिरिक्त लोक अभियोजक) बडवानी के द्वारा की गई।