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बड़वानी।नकली कपास के बीज परिवहन करनेे वाले आरोपीगण को सजा

बड़वानी।
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमति सीता कन्नोजे के द्वारा अपने फैसले में आरोपीगण जयराम पिता रमेष एवं सखीराम पिता हिराभाई निवासी ग्राम काकनपुर जिला पंचमहल गौधरा गुजरात को बीज अधिनियम 1966 की धारा की धारा 19 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(1)(क) मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000-5000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति शीला आलवा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि 30 मई 2018 को यातायात पुलिस व्दारा यातायात चेंकिग के दौरान सखीदास पिता हीरा भाई एंव विशाल पिता राहुल निवासी काकनपुर तालुका गोदरा जिला पंचमहल (गुजरात) क्रमशः 50-50 पैकेट कपास बीज (शुभ 155) मिले। सहायक उप निरीक्षक सदाशिव कुमरावत व्दारा कपास बीज के पैकेट के अवलोकन करने पर बीज निर्माता कम्पनी का नाम पता व लेवल नही होने पर संदेहास्पद पाया गया। पैकेटो की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कपास बीज के नकली पैकेट बिना लायसेन्स के अवैध रुप से परिवहन किया जा रहा था। नकली कपास के बीजों का अवैध परिवहन किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) के तहत आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् आवश्यक विवेचना के उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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