भाभी की हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्रकेद

बड़वानी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री आनन्द कुमार तिवारी द्वारा आरोपी भुरला उर्फ भुरा पिता सिलदार निवासी खाजपुर तहसील पाटी को अपनी भाभी पर शंका के आधार पर उसकी सआशय हत्या कारित करने से का दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि 25 मार्च 2022 को अर्द्धरात्रि मे जमरा फल्या ग्राम खाजपुर थाना पाटी क्षेत्र मे मृतिका जसमाबाई उसके पति टीकाराम परिवार सहित घर के आंगन मे अलग अलग तीन खटिया पर सोये हुये थे, तभी आरोपी भुरला उर्फ भुरा पिता सिलदार द्वारा मृतिका की हत्या करने के आशय से मृतिका को फालिया से गर्दन मे पीछे की तरफ मारकर हत्या कारित की।
पुलिस थाना पाटी द्वारा मामले को संज्ञान मे लेकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया था, जिसकी गहन विवेचना कर उक्त महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को महिला की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण मे आये तथ्य एवं साक्ष्य के आधारों पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी श्री आनन्द कुमार तिवारी के द्वारा आरोपी भुरला उर्फ भुरा पिता सिलदार को आजीवन कारावास से दण्डित किया है।
प्रकरण में अनुसंधान श्री आरके लोहवंशी द्वारा किया गया होकर अभियोजन की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री जगदीश यादव के द्वारा पैरवी की गई।