बड़वानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हुआ मध्यस्थता जागरूक कार्यक्रम का आयोजन

बड़वानी।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी श्री आनंद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार 08 जुलाई को दोपहर 2 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कांफे्रंस हाल में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) श्री रईस खान के द्वारा की गई ।श्री खान के द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि मध्यस्थता से आपसी विवादों को निपटाने में सहायता मिलती है। जिला न्यायालय के एडीआर केंद्र में मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है। मध्यस्थता से पुराने विवाद भी निपट जाते हैं। समस्याओं का समाधान भी इसके द्वारा हो सकता है। इससे समय व पैसे दोनों की बचत होती है। मध्यस्थता के दौरान होने वाली बातचीत पूरी तरह गुप्त रखी जाती है तथा पूरी कार्रवाई निःशुल्क होती है। मध्यस्थता से जमीन, जायदाद, बीमा, दुर्घटना व पारिवारिक समस्याओं का निवारण किया जा सकता की जानकारी से अवगत कराया।
मध्यस्था जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के.पी. मरकाम ने बताया कि मध्यस्थता योजना आज के समय की जरूरत है मध्यस्थता में दोनो पक्ष को समान रूप से देखा जाता है। इसमे दोनो पक्षो की आपसी सामजस्यता एवं दोनो की पारस्परिक सहमति से मामलें निराकरण होता है।
कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षित मध्यस्थ श्रीमती विनीता डाबी के द्वारा मध्यस्था अधिनियम की जानकारी से अवगत कराया गया एवं नारा दिया कि न कोइ जीता न कोइ हारा तथा अन्य प्रशिक्षित मध्यस्थ के द्वारा मध्यस्थ के दौरान उनके अनुभव से भी अवगत कराया गया।
कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मानवेंद्र पवार, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय जैन, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मुकाती, सचिव नदीम शेख, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ हेमेंद्र कुमरावत, प्रशासनिक अधिकारी श्री एचपी पांडे, समस्त अधिवक्ता गण प्रशिक्षित मेडिएटर लीगल डिफेंस काउंसिल के सदस्य, पैरा लीगल वालंटियर, कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप सिंह मुजाल्दा के द्वारा किया गया।