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बड़वानी; पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

बड़वानी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री आनंद कुमार तिवारी ने 07 जुलाई को पारित आदेशानुसार पत्नि की हत्या करने वाले कुंदन नगर बड़वानी निवासी आरोपी सरपा को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण में पैरवी करने वाले अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री जगदीश यादव से प्राप्त जानकारी अनुसार 14 सितम्बर 2021 को कुंदन नगर बड़वानी में मृतिका कलाबाई की चिल्लाने की आवाज आने पर उनकी लड़की कुमारी अंजली माता के पास गई। तब उसका पिता आरोपी सरपा घटना स्थल से भाग रहा था। अंजली ने देखा कि उसके पिता ने माता के सिर पर लट्ठ मारकर हत्या कर दी है। उसने इस संबंध में पुलिस थाना बड़वानी में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया गया।