बड़वानी; मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना को लेकर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की हुई बैठक
बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन गुरूवार को किया गया । बैठक में सहायक आयुक्त सहकारिता श्री सुरेश सावले ने बताया कि योजनान्तर्गत जिले के 13916 कृषक पात्र है, जिनमें से अभी तक 8907 किसानो के आवेदन प्राप्त हुये है। योजनानुसार 31 मार्च 2022 तक के बकाया कृषको को या उनके वैध वारिसो को मूलधन जमा कराने पर सहमति दी जायेगी, तभी उन्हें योजना के अंतर्गत ब्याज माफी का लाभ दिया जायेगा ।
बैठक में कलेक्टर ने योजनानुसार पात्र मृतक कृषको के वारिसो से प्राप्त आवेदन अपैक्स बैंक पोर्टल पर पंच नही होने के संबंध में निर्देश दिये ।
कृषको के संबंध में दिये गये निर्देश
कृषक मृतक है एवं वारिस के नाम भूमि का नामांतरण नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में मृतक का यदि एक ही वारिस है और उनके द्वारा आवेदन किया गया है व मूलधन जमा करने पर सहमति दी है तो ब्याज माफी का लाभ दिया जाये।
ऽ मृतक कृषक के एक से अधिक वारिस है तथा संस्था रिकार्ड में दर्ज वारिस द्वारा आवेदन देकर मूलधन जमा करने की सहमति दी जाती है तो उसे योजनानुसार लाभ दिया जाये ।
ऽ मृतक कृषक का यदि एक से अधिक वारिस है तथा भूमि का नामांतरण एक से अध्कि वारिसर के नाम है तथा संस्था रिकार्ड में दर्ज वारिस द्वारा आवेदन दिया जाये तो उसे योजनानुसार लाभ दिया जाये ।
ऽ मृतक या जीवित कृषक का आधार कार्ड नहीं होने पर वोटर आईडी से पंच कर लाभ दिया जाये ।
ऽ वनभूमि अधिकार पत्र में उल्लेखित वारिसर को ही योजना का लाभ दिया जाये ।
ऽ अगर कृषक मृतक है तथा जमीन, नहर, तालाब में कट गई या विक्रय हो चुकी है तो वैध वारिस को योजना लाभ दिया जाये ।
ऽ कृषक मृतक है एवं वैध वारिस नाबालिग है तो नाबालिक वारिस के आवेदन के आधार पर मूलधन जमा करने की सहमति के आधार पर योजना लाभ दिया जाये ।