बड़वानीमुख्य खबरे

बड़वानी; मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रो के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम के तहत दिये जायेंगे आवासीय पट्टे, 31 मई तक आवेदन आमंत्रित

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
जिले के नगरीय क्षेत्रो के भूमिहीन व्यक्ति (पटटाधृति अधिकारो का प्रदान किया जाना ) अधिनियम 1984 के तहत नगरीय क्षेत्रो की भूमि पर निवास कर रहे, भूमिहीन नगरीय गरीब व्यक्ति जो कि 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में भूमि पर कब्जा रखते हो, उनसे पटटा हेतु आवेदन 31 मई तक नगरीय निकायो में आमंत्रित किये गये है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत सामान्यतः नगर पालिका क्षेत्र में 60 वर्गमीटर तथा नगर परिषद क्षेत्र में 80 वर्गमीटर आकार की भूमि के पटटे दिये जायेंगे । इससे अधिक भूमि का अधिपत्य होने पर हितग्राही द्वारा उसे समर्पित करना होगा ।

पात्रता की शर्ते है इस प्रकार

  • 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में नगरीय निकायो अथवा विकास प्राधिकरणो की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहॉ पर वास्तविक रूप से निवास कर रहा है पात्र है।
  • आवेदक के स्वयं के नाम पर या कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से नगर निकाय में जमीन न हो, वह पात्र है।
  • 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में शहरी क्षेत्रो में शासकीय भूमि पर निवास करने वाले व्यक्ति का उक्त पते का राशनकार्ड होना अनिवार्य है।
  • जिन व्यक्तियो के पास पूर्व से पटटे उपलब्ध है या शासन की किसी योजना में भूखण्ड या आवास नहीं है, पात्र है।
  • यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति किरायेदार के रूप में झुग्गी में निवास कर रहा है तथा उसके नाम पर संबंधित नगरीय क्षेत्र में कोई आवासीय भूमि / भवन नही है, वे आवेदन कर सकते है।

सर्वेक्षण की समय सारणी
31 मई तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे, 1 जून को प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन, 15 जून को अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन किया जायेगा ।

कलेक्टर ने नियुक्त किये प्राधिकृत अधिकारी
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने जिले की नगरीय निकाय हेतु प्राधिकृत अधिकारी पदाभिहीत किये है।
एसडीएम बड़वानी श्री घनश्याम धनगर को नगर पालिका बड़वानी के लिये, एसडीएम सेंधवा श्री अभिषेक सराफ को नगर पालिका सेंधवा के लिये, एसडीएम राजपुर श्री जितेन्द्र पटेल को नगर परिषद अंजड, राजपुर, ठीकरी के लिये, एसडीएम पानसेमल श्री रमेश सिसोदिया को नगर परिषद पलसूद, निवाली, पानसेमल एवं खेतिया के लिये प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!