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बड़वानी। जल-जनित रोगो की रोकथाम हेतु सम्पूर्ण जिला अधिसूचित क्षेत्र घोषित

बड़वानी।
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने जिले में जल-जनित रोगो एवं संक्रामक रोग ( हैजा, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिक ज्वर ) को रोकने हेतु सम्पूर्ण जिले को आगमी 6 माह के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है।

कलेक्टर के उक्त आदेश के कारण अब सम्पूर्ण जिले में-

-बासी मिठाईयॉ तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फल, सब्जियों, अण्डे एवं दूषित खाद्य पदार्थाे की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी ।

मिठाईयॉ तथा नमकीन वस्तुऐ व फल, सब्जियॉ, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, अण्डे, आईस्क्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ, बिक्री हेतु खुले नही रखे जायेंगे । उन्हें जालीदार ढक्कनो अथवा कॉच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार खा जायेगा कि वे मक्खी-मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये, दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सके।

-नालियॉ, गटर, पानी के गढ्ढे, मलकुण्ड, कुडा-करकट आदि गंदगी को स्वच्छ रखा जाये तथा रोगाणु नाशक पदार्थ से सफाई नियमित की जाये ।

-मख्यिया, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे ताकि खाद्य पदार्थ को दूषित होने से बचाया जा सके ।

-नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिये काम में लाये जाये ।

ग्रामीण क्षेत्रो में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओ, बावड़ियो का पानी पीने के काम में नही लाया जाये। हेण्डपम्प का पानी ही पीने के उपयेाग में लाया जाये। ग्रामीण क्षेत्रो में जल स्त्रोतो की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पावडर डालकर जल का उपयोग करेंगे

1 लाख रूपये तक के जुर्माना लगाया जा सकेगा

अगर ऐसा नही होता तो समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निमुल्य वितरण हेतु उपयेाग में लाये जा रहे स्थानो, प्रवेश करने, निरीक्षण करने, उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जॉच पड़ताल करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तु को जप्त करने, नष्ट करने का अधिकार रहेगा । अगर कोई उक्त अधिकारियो के आदेशों-निर्देशो को नही मानेगा तो उस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 26(2)(प.अ.) के तहत 1 लाख रूपये तक के जुर्माना लगाया जा सकेगा ।

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